वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत दे दी है अब यदि आप की सालाना आय 12 लाख रुपए है तो आप की आमदनी आयकर से बाहर होगी।
Budget 2025: वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना रिकॉर्ड 8वा बजट पेश किया उन्होंने कहा कि इकोनॉमी मेजर इकोनॉमी में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है पिछले 10 सालों में हमारे डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेंस ने ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया है इंडिया की केपेबिलिटी और पोटेंशियल कॉन्फिडेंस इन 10 सालों में और भी बढ़ा है। वित्तीय मंत्री ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए अब यदि आप नौकरी पेशा है तो आप को सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना हो
आइए हम इससे आसान भाषा में इस टेबल के जरिए समझते है
आमदनी | टैक्स रेट |
---|---|
0 – 4 लाख | निल |
4 – 8 लाख | 5% |
8 – 12 लाख | 10% |
12 – 16 लाख | 15% |
16 – 20 लाख | 20% |
20 – 24 लाख | 25% |
याद 12 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो कितना देना होगा टैक्स
यदि आप छोटे व्यापारी या व्यवसाई है तो आप को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है और यदि आप नौकरी पेशा है तो आप को 12.75 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है हालांकि यह छूट इनकम टैक्स की धारा 87A के अंडर दिया जाएगी। मान लेते हैं कि आप कारोबारी हैं और आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपये से ऊपर है तो आपको 75 हजार रुपये का टैक्स देना होगा। इसी तरह, अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सालाना इनकम 13 से ऊपर लाख रुपये है तो आपको 63,750 रुपये का टैक्स भरना होगा।
TDS पर बुजुर्गों को क्या फायदा
अब बुजुर्गों को एक लाख तक के ब्याज पर की TDS नहीं लगेगा पहले ब्याज से होने वाली 50 हजार की आय पर बुजुर्गों को TDS नहीं देना पड़ता था। कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना (National Pension Scheme, NPS) खाते हैं। ऐसे खातों पर अब ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए सरकार ने 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा National Savings Scheme (NSS) से की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव दिया है ।