दिल्ली पुलिस ने अन्य आरोपी साहिल की पांच दिन की हिरासत मांगी, जिसे गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को आरोपी साहिल को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि दूसरे आरोपी जिकरा खान को पुलिस पूछताछ के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें सीलमपुर इलाके में कुणाल की हत्या से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने साहिल की पांच दिन की हिरासत मांगी, जिसे गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया।
जांच अधिकारी ने कहा कि उसे शरण देने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए पांच दिन की हिरासत की आवश्यकता है। वह वही व्यक्ति है जो सीसीटीवी फुटेज में मृतक कुणाल को चाकू मारते हुए देखा गया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद किया जाना है।
आरोपी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से वह पिछले दो दिनों से पुलिस हिरासत में है और उससे दो दिनों तक पूछताछ भी की गई है।
सुनवाई के दौरान ज़िकरा की ओर से वकील अब्दुल गफ्फार और दानिश खान पेश हुए। उन्होंने अदालत से ज़िकरा के मकान मालिक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सुरक्षित रखने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की।
अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार ने कहा कि दूसरा, एक समाचार चैनल द्वारा लिए गए संयुक्त पुलिस आयुक्त के साक्षात्कार के फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपराध में जिकरा की कोई भूमिका नहीं पाई गई है।
अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ साक्षात्कार को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 19 अप्रैल को ज़िकरा को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि वह अपराध में साजिशकर्ता है। पुलिस ने इस संबंध में कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।
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