न्यायमूर्ति बीआर गवई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, 14 मई को लेंगे शपथ

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By Hemant
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई लगभग छह महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, क्योंकि वे नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है, तथा उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। इस सिफारिश से न्यायमूर्ति गवई के भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

न्यायमूर्ति गवई 14 मई को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई लगभग छह महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, क्योंकि वे नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर पदोन्नत किया गया था, के बाद न्यायमूर्ति बीआर गवई मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई कई ऐतिहासिक निर्णयों में शामिल रहे हैं, जिनमें मोदी सरकार के 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है।

न्यायमूर्ति गवई के कानूनी करियर पर एक नजर

न्यायमूर्ति गवई ने अपना कानूनी करियर 1985 में शुरू किया। 1987 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उन्होंने पूर्व महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्गीय राजा एस भोंसले के साथ काम किया।

न्यायमूर्ति गवई ने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून पर ध्यान केंद्रित किया और कई नागरिक और शैक्षिक निकायों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें नागपुर और अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय और SICOM और DCVL जैसे राज्य संचालित निगम शामिल थे।

उन्हें 1992 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। बाद में वे 2000 में उसी पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक बने।

2003 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति गवई ने मुंबई में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में पीठों में भी कार्य किया। उन्हें 24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था।

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