आजम खान की दोषसिद्धि बरकरार 2008 के सड़क जाम मामले अदालत का फेशल

Hemant
By Hemant
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मेरठ : मुरादाबाद की एडीजे-5 एमपी/एमएलए अदालत ने जेल में बंद नेता आजम खान को बड़ा झटका दिया है और सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी है।

मुरादाबाद में एडीजे-5 एमपी/एमएलए अदालत ने फैसले के खिलाफ उनकी अपील खारिज करके जेल में बंद राजनेता आजम खान को बड़ा झटका दिया।

इससे पहले, मुरादाबाद की एमपी/एमएलए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को उनके कृत्य के लिए दो साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

बाद में दोनों व्यक्तियों ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अलग-अलग अदालतों में अलग-अलग अपीलें दायर कीं। अदालत ने अब मूल दोषसिद्धि और निचली अदालत द्वारा लगाई गई दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है। सांसद/विधायक की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने अदालत के फैसले की पुष्टि की।

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