मोहन यादव ने कहा कि सरकार लड़कियों के धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में मृत्युदंड का प्रावधान करेगी।
मोहन यादव सरकार करेगी लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए सख्त प्रावधान लागू
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार नाबालिगों के साथ बलात्कार की सजा के समान, लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करेगी। यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की।
मोहन यादव ने कहा, “मासूम बेटियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। इस मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, धर्म परिवर्तन के लिए भी मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण करने वालों को नहीं बख्शेगी।
यादव ने कहा, “सरकार ने संकल्प लिया है कि वह ऐसी कुप्रथाओं और गलत कामों से सख्ती से निपटेगी।” मुख्यमंत्री ने बाद में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार “बेटियों” की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा, “बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान के बाद अब बेटियों का धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए भी मध्य प्रदेश में मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा।”
भोपाल में महिला दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना ‘लाडली बहना योजना’ के 1.27 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,552.73 करोड़ रुपये डिजिटल रूप से हस्तांतरित किए। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 26 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को 55.95 करोड़ रुपये का अनुदान भी हस्तांतरित किया, जिसके तहत प्रति सिलेंडर 450 रुपये प्रति माह की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने यादव की घोषणा पर चिंता जताते हुए उनसे आग्रह किया है कि वे पहले यह स्पष्ट करें कि जबरन धर्म परिवर्तन से उनका क्या तात्पर्य है। उन्होंने भोपाल में लापता लड़कियों के मामलों को संबोधित करने में सरकार की निष्क्रियता पर भी प्रकाश डाला। मसूद ने एएनआई से कहा, “सबसे पहले, मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि जबरन धर्म परिवर्तन का क्या अर्थ है। साथ ही, भोपाल में अभी भी लड़कियां लापता हैं।
हाल ही में, इटखेड़ी की एक लड़की लापता हो गई, और उसका परिवार पिछले तीन दिनों से संकट में है। सीएम सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे या आरोपी को नहीं ढूंढा है। अगर वह ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हैं, तो हम फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन अन्यथा, ये सिर्फ घोषणाएं हैं।”
मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021, गलत बयानी, बल, जबरदस्ती या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है। कानून में अपराधियों के लिए कारावास और जुर्माने सहित दंड का भी प्रावधान है।