मुस्लिम संस्था एआईएमपीएलबी ने ‘धर्मनिरपेक्ष दलों’ से वक्फ विधेयक के पक्ष में मतदान न करने का आग्रह किया

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By Hemant
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वक्फ (संशोधन) विधेयक कल लोकसभा में चर्चा एवं पारित होने के लिए लाया जाएगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दलों और सांसदों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे वक्फ (संशोधन) विधेयक का कड़ा विरोध करें, जिसे 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए लाया जाएगा।

एआईएमपीएलबी ने उनसे किसी भी परिस्थिति में विधेयक के पक्ष में मतदान न करने का आग्रह किया है। मुस्लिम संस्था ने एक बयान में कहा, “ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा के सहयोगी दलों और सांसदों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में मतदान न करें।”

इसमें कहा गया है, ‘‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों और सांसदों से अपील की है कि वे कल संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन विधेयक का न केवल कड़ा विरोध करें बल्कि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को रोकने के लिए इसके खिलाफ वोट भी करें।’’

बयान के अनुसार, रहमानी ने आरोप लगाया कि यह विधेयक न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का भी सीधा खंडन करता है।

एआईएमपीएलबी के बयान में कहा गया है, “उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के माध्यम से भाजपा का उद्देश्य वक्फ कानूनों को कमजोर करना और वक्फ संपत्तियों को जब्त करने और नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त करना है। पूजा स्थल अधिनियम के अस्तित्व में होने के बावजूद, हर मस्जिद में मंदिर की खोज का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है।”

इसमें कहा गया है, “यदि यह संशोधन पारित हो जाता है, तो वक्फ संपत्तियों पर अवैध सरकारी और गैर-सरकारी दावों में वृद्धि होगी, जिससे कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों के लिए उन्हें जब्त करना आसान हो जाएगा।”

रहमानी ने आगे कहा कि भारत को विश्व स्तर पर हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और धर्मों, रीति-रिवाजों और त्योहारों के प्रति आपसी सम्मान के लिए जाना जाता है।

बयान में कहा गया, “हालांकि, दुर्भाग्य से, देश की सत्ता वर्तमान में उन लोगों के हाथों में है जो सांप्रदायिक सद्भाव के इस माहौल को नष्ट करना चाहते हैं और अराजकता और अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं।”

संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक


इससे पहले आज अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी), जिसमें सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हैं और जिसके अध्यक्ष अध्यक्ष ओम बिरला हैं, आठ घंटे की बहस पर सहमत हो गई है, जिसे सदन की राय के बाद बढ़ाया जा सकता है, पीटीआई ने बताया।

बैठक के दौरान कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी भारतीय ब्लॉक सदस्यों ने सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

पीटीआई के अनुसार, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चर्चा के लिए और समय चाहते हैं तथा सदन में मणिपुर की स्थिति और मतदाता फोटो पहचान पत्र विवाद सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

इस पर रिजिजू ने कहा कि कई पार्टियां चार से छह घंटे की बहस चाहती हैं, जबकि विपक्ष 12 घंटे की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सदन को उस दिन ऐसा लगता है तो आठ घंटे की आवंटित अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

यह विधेयक किस बारे में है?


विवादास्पद विधेयक अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक, जिसमें वक्फ अधिनियम के प्रावधानों में 40 संशोधनों का प्रस्ताव है, ने वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने जैसे संशोधनों का सुझाव दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत के वक्फ बोर्डों के विनियमन और प्रशासन में व्यापक बदलाव का भी प्रस्ताव करता है, जो इस्लामी धर्मार्थ बंदोबस्त का प्रबंधन करते हैं।

सरकार ने तर्क दिया कि यह विधेयक 2006 की राजिंदर सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुरूप एक पुरानी और जटिल प्रणाली का आधुनिकीकरण करेगा। हालांकि, विपक्ष ने विधेयक की अधिक जांच की मांग की, आरोप लगाया कि इससे मुस्लिम समुदायों को नुकसान होगा।

संयुक्त संसदीय समिति ने कई संशोधनों के साथ वक्फ विधेयक को स्वीकार किया था और जेपीसी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की गई थी। पैनल ने वक्फ विधेयक का नाम बदलकर “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम” रखने का सुझाव दिया था।

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